Bollywoodbright.com,
15 घंटे पहले
- लिंक की प्रतिलिपि करें
गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एसटी-एससी मामले की सुनवाई हुई. शिल्पा शेट्टी से जुड़ा केस एसटी-एससी एक्ट के तहत कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जबकि सलमान का केस पेंडिंग में डाल दिया है.
क्या था पूरा मामला? साल 2017 में अशोक पंवार ने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ राजस्थान के चुरू पुलिस स्टेशन में एसटी-एससी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. उन पर आईपीसी की धारा 157ए लगाई गई. आरोप थे कि शिल्पा ने एक पुराने इंटरव्यू में 'भंगी' शब्द का गलत इस्तेमाल किया था, जिससे वाल्मिकी समुदाय का अपमान हुआ था और समुदाय के लोगों की भावनाएं भी आहत हुई थीं. इस इंटरव्यू में शिल्पा के साथ सलमान खान भी मौजूद थे.
गुरुवार को हुई सुनवाई में जस्टिस अरुण मोगा की एकल पीठ ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ मामला खारिज करते हुए कहा कि बिना प्रारंभिक जांच के ऐसी शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती. शिकायत दर्ज कराने से पहले इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए थी.' कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या अपमान करने के लिए किया गया था.
2017 में शिकायत दर्ज होने के बाद शिल्पा शेट्टी ने माफी भी मांगी थी.
सुनवाई के दौरान शिल्पा शेट्टी के वकील ने अपनी दलील में कहा, जिन इंटरव्यू को लेकर सलमान खान और शिल्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, वो अलग-अलग इंटरव्यू हैं. शिल्पा का इंटरव्यू 2013 का है, जिस पर चूरू में शिकायत दर्ज की गई है। शिल्पा पर जो धाराएं लगाई गई थीं वो साल 2016 में लगाई गई थीं, जबकि शिल्पा का इंटरव्यू 2013 का है।
शिल्पा शेट्टी का केस भले ही कोर्ट ने खारिज कर दिया हो, लेकिन सलमान खान का केस अभी भी पेंडिंग है।